सख्त नियम! RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा- लोन रिकवरी एजेंट की हरकतें अस्वीकार्य, जानें बड़ी बातें…

नई दिल्ली: अमूमन लोग कोई आपात स्थिति आने या अचानक कोई जरूरत पड़ जाने पर लोन (Loan) का सहारा लेते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि लोग लोन की कुछ किस्तें (EMI) चुकाने के बाद मुश्किलों में फंस जाते हैं और किस्तें डिफॉल्ट करने लग जाते हैं. इसके बाद बैंकों के लोन रिकवरी एजेंट (Loan Recovery Agent) कर्जदार को परेशान करना शुरू कर देते हैं. लोन रिकवरी एजेंट किसी भी समय फोन कर देने से लेकर अभद्र व्यवहार और गाली-गलौच तक करने लगते हैं. हालांकि ये सारी हरकतें गैर-कानूनी हैं, पर इन दिनों बेहद आम हो चले हैं. अब रिजर्व बैंक ने भी लोन रिकवरी एजेंट की इन हरकतों का संज्ञान लिया है.

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने शुक्रवार को कहा कि लोन रिकवरी एजेंट लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि कर्जदारों को लोन रिकवरी एजेंट किसी भी समय फोन कर देते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो कि अनएक्सेप्टेबल है. सेंट्रल बैंक इसे गंभीरता से ले रहा है और कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकेगा. दास ने FE Modern BFSI Summit में कहा कि ऐसी हरकतें सामान्यत: अनरेगुलेटेड फाइनेंस कंपनियां ज्यादा करती हैं और कई बार रेगुलेटेड कंपनियों के मामले में भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं.
दास ने कहा, ‘रेगुलेटेड कंपनियों (Regulated Entities) के मामले में रिजर्व बैंक गंभीरता से कदम उठाने जा रहा है. जहां तक अनरेगुलेटेड कंपनियों (Unregulated Companies) की बात है, ऐसी शिकायत मिलने पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को अवगत कराया जाएगा. हम ऐसी किसी भी शिकायत पर कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे. बैंकों को इन गतिविधियों के बारे में सजग किया गया है. हर रोज नई चुनौतियां आती हैं. हम कर्जदाताओं और सभी बैंकों से इस बारे में खास ध्यान देने का अनुरोध कर रहे हैं.’
आरबीआई की पहले से मौजूद गाइडलाइन (RBI Guideline) के अनुसार, लोन रिकवरी के लिए बाहुबल का इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना उत्पीड़न के दायरे में आता है. अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, तो बिना देरी किए रिजर्व बैंक के पास इसकी शिकायत करें. इसके अलावा भी कर्जदारों के पास लोन रिकवरी एजेंट के अभद्र व्यवहार से निपटने के कानूनी रास्ते हैं. आइए जानते हैं कि किन उपायों से आप परेशानियों से बच सकते हैं…
रिजर्व बैंक के मुताबिक, लोन रिकवरी एजेंट कर्ज की वसूली के लिए धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं ले सकते हैं, चाहे वो मौखिक हो या शारीरिक रूप में हो. कर्ज लेने वाले व्यक्ति को बार-बार फोन करना या सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद फोन करना भी परेशान करने की श्रेणी में आता है. लोन रिकवरी के लिए बाहुबल का इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना उत्पीड़न के दायरे में आता है. यही नहीं, लोन लेने वाले शख्स के घर या वर्कप्लेस पर बिना बताए जाकर रिश्तेदारों, दोस्तों या साथी कर्मचारियों को धमकाना और परेशान करना भी उत्पीड़न (Harassment) है. धमकी या अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी इसे दायरे में आता है. अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है तो आपको सबसे पहले बैंक से इसकी शिकायत करनी चाहिए. साथ ही अपनी परिस्थितियों के बारे में बैंक को बताकर लोन रिपेमेंट की शर्तों पर काम करना चाहिए. बैंक से शिकायत का निवारण 30 दिन में नहीं होता है, तो बैंकिंग ओंबड्समैन से शिकायत की जा सकती है. रिजर्व बैंक को भी शिकायत की जा सकती है. रिजर्व बैंक, बैंक को निर्देश दे सकता है और स्पेशल केसेज में जुर्माना भी लगा सकता है. अगर रिकवरी एजेंट कोई गैर-कानूनी एक्शन लेता है, मान लो मारपीट करता है या कोई एसेट उठा ले जाता है तो कर्ज लेने वाला पुलिस में शिकायत कर सकता है. अगर बहुत ज्यादा तंग किया जाता है, तो वकील से संपर्क करके, रिकवरी एजेंट ने जो ज्यादती की है, जैसे कोई गलत लेटर लिखा हो या कोई गलत एक्शन किया हो, उसको आधार बनाकर अदालत भी जाया जा सकता है. लेनदार यानी कर्ज लेने वाले के पास लोक अदालत और कंज्यूमर कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन है.

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