बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, जेल जाने की आई नौबत…

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने एक अन्य सह-आरोपी मनीष दलवी की अग्रिम जमानत को अनुमति दी. केंद्रीय मंत्री राणे का आरोप हत्या के प्रयास के एक मामले में महाराष्ट्र के भाजपा विधायक नितेश राणे की संभावित गिरफ्तारी की अटकलों के बीच उनके पिता व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बचाव में आगे आए हैं। नारायण राणे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर मेरे बेटे को इस केस में झूठे ढंग से फंसा रही है।

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राणे ने कहा कि यह साजिश सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव के पूर्व रची गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सहकारी बैंक के चुनाव में जीत से महा विकास अघाड़ी (शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस शामिल हैं) के नेताओं द्वारा की गई पिछली अनियमितताओं को छिपाने में मदद मिलेगी। राणे ने सवाल किया कि सिंधुदुर्ग जिले में राज्य के पुलिस महानिदेशक समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी क्यों डेरा डाले हुए हैं? उन्होंने पत्रकारों से कहा कि नितेश राणे को भादंवि की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के केस में झूठे ढंग से फंसाया जा रहा है। शिकायतकर्ता को कुछ चोंट के निशान बताए गए हैं। घटना के वक्त नितेश वहां मौजूद नहीं थे।

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