छत्तीसगढ़: भिलाई: नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में कोविड-19 कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोर्स तथा होम डिलीवरी कार्य में संचालित दुकाने जैसे राशन दुकान, अंडा दुकान, सब्जी दुकान, दुग्ध दुकान, फल दुकान इत्यादि एवं स्ट्रीट वेंडर्स को कोविड जांच नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही उन्हें व्यवसाय करने हेतु अनुमति (पास) जोन आयुक्तों द्वारा जारी किए जाएंगे।
बिना अनुमति प्राप्त किए व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों पर कोविड 19 की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।