नई दिल्ली: अगर आप भी अपने आधार कार्ड को कहीं देने में लापरवाही बरतते हैं, या बेफिक्र तरीके से इसकी कॉपी शेयर करते हैं. तो आपको सरकार की इस चेतावनी पर गौर करना चाहिए. Aadhaar Card को लेकर सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन में कुछ विशेष स्थानों पर सिर्फ मास्क्ड आधार ही देने के लिए कहा है. सरकार का कहना है कि आधार कार्ड की कॉपी को यूं ही नहीं बांटना चाहिए. इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. अगर आप आधार की कॉपी शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ मास्क्ड आधार (What is Masked Aadhaar in Hindi?) शेयर करें. इसमें आपकी आधार संख्या के केवल आखिरी चार अंक ही सामने वाले दिखाई देते हैं.
इसी के साथ सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि गैर-लाइसेंसी प्राइवेट ईकाइयां आपका आधार कलेक्ट नहीं कर सकती हैं, ना ही उसे अपने पास रख सकती हैं. इसमें बिना लाइसेंस वाले होटल और सिनेमा हॉल शामिल हैं. आधार कार्ड को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है. ये एक 12 डिजिट का एक न्यूमेरिक कोड होता है, जिसे आधार संख्या कहा जाता है. ये मूलत: आपकी बायोमीट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है. भारत सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है. वहीं इसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट Aadhaar Pay भी हो सकता है.