शासकीय कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश पर होगा प्रतिबंध…आदेश जारी!!

कोण्डागांव,15 जनवरी 2022। जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा आदेश जारी कर एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूल एवं छात्रावासों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 , सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत अब जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान तथा इनमें अध्ययनरत्‌ छात्र-छात्राओं के आश्रम/छात्रावास, आँगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी एवं कोचिंग संस्थान आगामी आदेश पर्यन्त बंद करने को कहा गया है। इन कक्षाओं का संचालन अब ऑनलाईन माध्यम से किया जायेगा। कोविड वैक्सीनेशन हेतु 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईड लाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीनेशन किया जायेगा।

समस्त शासकीय कार्यालय कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की एक तिहाई उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएंगे। उपस्थिति के संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा रोस्टर तैयार किया जायेगा। कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों के अलावा शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पद्धति से कार्य करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं सभी कर्मचारियों को मोबाईल के माध्यम से अपने प्रभारी अधिकारी के संपर्क में रहना आवश्यक होगा। कार्यालय में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सैनेटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को कोविड-19 के दोनों टीका लगवाना अनिवार्य होगा।

समस्त शासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा परन्तु सभी कार्यालय प्रमुख को आम जनता द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को कार्यालय के बाहर लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा एवं प्राप्त आवेदन पत्रों का समयावधि पर निराकरण भी करना होगा ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

समस्त निजी संस्थाएं एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे बैंक, डाकघर, बीमा, फायनेंस कंपनी इत्यादि में भी न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार वर्क फ्रॉम होम पद्धति से कार्य कराया जाएगा। इन संस्थानों में आगंतुकों के लिए कार्यालय द्वारा यथासंभव टेंट एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। किसी भी स्थिति में भीड़-भाड़ ना करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायिक संस्थानों में कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति के साथ-साथ समस्त कर्मचारियों को तथा आगंतुक ग्राहकों को फेस मास्क, सैनेटाईजर एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही
की जाएगी।

जिले के समस्त साप्ताहिक हाट-बाजार एवं डेली मार्केट में दुकान, पसरा लगाने की व्यवस्था को फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही कराया जाएगा। किसी भी स्थिति में इन स्थानों पर भीड़-भाड़ न हो इसकी सतत्‌ निगरानी नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके साथ ही कलेक्टर ने जिले में चिकित्सा सेवाएं, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन सेवाएं, कानून व्यवस्था एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को निरंतर जारी रखने तथा इन सेवाओं में वर्क फ्रॉम होम पद्धति लागू नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं।

ब्यूरो रिपोर्ट कोंडागांव : विकास ललवानी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *