
कांकेर। वन विभाग द्वारा जब्त किये लौह अयस्क की बिक्री के लिए वन विभाग अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर वर्क आर्डर तैयार कर कूट रचना करने वाले व्यवसायी के खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। वन विभाग ने मामले में शिकायत की थी, जिसकी जांच के बाद एफआइआर की गई है। भानुप्रतापपुर वनमंडालाधिकारी पूर्व के फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रचना कर वर्क आर्डर जारी करने के मामले में कच्चे पुलिस चौकी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
कच्चे चौकी प्रभारी डोमन भुआर्य ने बताया कि आवेदक तत्कालीन वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल भानूप्रतापपुर आरसी दुग्गा ने जनवरी 2020 में पुलिस को शिकायत आवेदन दिया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के वन क्षेत्र साल्हे में जब्त लौह अयस्क वन विभाग के आधिपत्य में रखा गया है। जिसकी निविदा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार प्रक्रियाधीन है। निविदा प्रकियाधीन होने के बाद भी गणपति इंटरप्राइजेस न्यू शांति नगर रायपुर के मालिक कौशल यादव द्वारा मेरा फर्जी हस्ताक्षर कूट रचना कर लौह अयस्क को बेचने का प्रयास कर रहा था। उक्त शिकायत आवेदन की जांच में वर्क आर्डर दस्तावेज का फर्जी होना पाया गया। जिस पर कूट रचना करने के अपराध में गणपति इंटरप्राइजेस न्यू शांति नगर रायपुर के मालिक कौशल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
भानुप्रतापपुर क्षेत्र के तत्कालीन डीएफओ ने अपने आवेदन में बताया कि था कि गणपति इंटरप्राइजेस न्यू शांति नगर रायपुर के मालिक कौशल यादव द्वारा मेरा फर्जी हस्ताक्षर कर लौह अयस्क का 5 मई 2019 के नीलामी में नीलाम कर फर्जी वर्क आर्डर जारी किया गया था। जिसके चलते तीन व्यक्ति 15 जनवरी 2020 को लौह अयस्क के परिवहन के संबंध में मौके पर परिवहन/ परिदान संबंधी चर्चा की जा रही थी। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही डीएफओ ने उप वन मंडल अधिकारी भानुप्रतापपुर को निर्देशित कर मौके पर पहुंच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया था। उप वन मंडल अधिकारी भानुप्रतापपुर द्वारा मौके पर पहुंचकर राम गुप्ता 35 वर्ष निवासी ओडिशिा व अन्य दो व्यक्तियों को मौके पर सौदा करते हुए पाए जाने पर उनको बुलाकर मेरे समक्ष उपस्थित किया गया। उनसे पूछताछ करने के बाद कूट रचना कर फर्जी वर्क आर्डर तैयार किये जाने की बात सामने आई थी।