मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को 15 दिनों के लिए जेल भेजने का आदेश कोर्ट ने दिया है। आज रायपुर कोर्ट में पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें पेश किया था, जहां उन्होंने जमानत अर्जी देने से इंकार कर दिया।
जमानत अर्जी दाखिल नहीं होने की वजह से कोर्ट ने मुख्यमंत्री के पिता नंदकुमार बघेल को जेल भेजने का निर्देश दिया। वो 21 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गये हैं। मामले में 21 सितंबर को सुनवाई होगी।
इससे पहले कल रायपुर पुलिस ने आगरा से नंदकुमार बघेल को गिरफ्तार किया था, जहां से उन्हें फ़्लाइट से रायपुर लाया गया और फिर उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। जनक कुमार हिडको के कोर्ट में करीब एक घंटे तक चली बहस के बाद उन्हें 15 दिनों के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया।
रायपुर के डीडी नगर थाने में ब्राह्मण समाज की तरफ से शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसके बाद पुलिस ने डीडी नगर थाने में आईपीसी की धारा 505 और 153 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नंद कुमार बघेल ने ब्राहमणों को बाहरी (विदेशी) बलाया था, जिसके बाद ब्राह्मण समाज की शिकायत पर रायपुर के डीडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.
Report Raipur Bureau-Joy Fernandes.