जगदलपुर:- बस्तर कलेक्टर रजत बसंल द्वारा चिट फंड कम्पनी साई प्रसाद ग्रुप आफ कम्पनी की सम्पति को कुर्क घोषित करने की कार्रवाई की गई है।कंपनी में जमाकर्ता अर्जुन कश्यप पिता पाकलु राम साकिन भाटपाल थाना बस्तर की धन वापसी के लिए उक्त कम्पनी की सम्पति को कुर्क घोषित करने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर बंसल ने छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के अन्तर्गत में पैसा जमाकर्ता की धन वापसी हेत चिटफंड कम्पनी साई प्रसाद ग्रुप आफ कम्पनी व डायरेक्टर के नाम की सम्पति को कुर्क करने की कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक बस्तर द्वारा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बस्तर को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक कश्यप द्वारा साई प्रसाद चिट फंड कम्पनी के डायरेक्टर एवं कार्यकर्ताओं द्वारा निवेशकों को 5 वर्ष में दोगुना राशि देने का प्रलोभन देकर 1 लाख 15 हजार 770 रूपए जमा करवाने एवं परिपक्वता अवधि समाप्ति पर राशि भुगतान न कर धोखाधड़ी करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके आधार पर पुलिस थाना बस्तर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साई प्रसाद चिट फंड कम्पनी डायरेक्टर के नाम से रायपुर मुजगहन में पटवारी हल्का नम्बर 82 राजस्व निरीक्षक रायपुर 01 तहसील एवं जिला रायपुर के मुख्य मार्ग पुराना धमतरी रोड पर स्थित 8.648 हेक्टेयर के कुल भूमि होने की जानकारी प्राप्त हुई है ।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजत बंसल द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ निपेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम धारा 7 के प्रावधानों के तहत जर्माकर्ताओं की धन वापसी हेतु उक्त कंपनियों व व्यक्तियों (डायरेक्टर्स) के नाम संपत्ति को कुर्क घोषित किया गया है।