सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति- विनीत नंदनवार कलेक्टर सुकमा

प्रतिकात्मक तस्वीर

सुकमा। कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा जिले में आगामी 01 जून तक प्रभावशाली लॉकडाउन के निर्देशों में संशोधन करते हुए जिले के भीतर संचालित समस्त प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 07 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। संबंधित दुकानदार होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। इस हेतु होम डिलीवरी का समय प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक निर्धारित की गई है। समस्त दुकानदारों/संचालकों एवं होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जॉच कराना अनिवार्य होगा। किसी दुकान/ होम डिलीवरी में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील कर दी जाएगी।

सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, फास्ट फूड (चाट-गुपचुप, समोसा आदि) के विक्रय हेतु ठेलों के संचालन की अनुमति नहीं है। निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जायेगी।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, पार्क, सैलून,
ब्यूटी पार्लर. सिनेमा हॉल, जिम, खेल क्लब तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्ववत् बंद रहेंगे। लॉकडाउन अवधि में मार्निग/इवनिंग वॉक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

ब्यूरो रिपोर्ट सुकमा : उपेंद्र नायक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *