सुकमा। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने आदेश जारी कर लॉकडाउन आदेश की कंडिका 8 में आंशिक संशोधन करते हुए पेट्रोल पंप संचालकों को कृषि संबंधी कार्यों में नियोजित वाहनों को भी पी.ओ.एल प्रदान करने हेतु आदेशित किया है। जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम., कैश वैन, अस्पताल/ मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, होम डिलवरी, एल.पी.जी.परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधि मान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि संबंधी कार्यों में नियोजित वाहनों को भी पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट सुकमा : उपेंद्र नायक