दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोविड-19 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सिनेमा हाल में क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोग बैठाए जा सकते हैं। स्वीमिंग पूल में सभी के लिए अनुमति दे दी गई है। सभी तरह की प्रदर्शनियों के आयोजन की छूट दे दी गई है। धार्मिक, राजनीतिक सम्मेलनों की छूट देने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई है। हवाई यात्रा और आसान किया जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशानिर्देश लागू करने का आदेश जारी किया है। यह 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड के लिए जरूरी नियंत्रण, उपायों और एसओपी को जारी रखने और लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी।
सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों में पहले से ही बैठने की क्षमता का 50 फीसदी तक की अनुमति थी। अब उन्हें इससे ज्यादा बैठाने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी भी जारी किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार अब सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं, स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सिनेमा हॉल अब ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं, स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी है।