लोकसभा निर्वाचन 2024: सभी नोडल अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से करें निर्वहन – कलेक्टर

कलेक्टर ने निर्वाचन कार्य के सुचारू संपादन हेतु नोडल अधिकारियों की ली बैठक

आदर्श आचार संहिता के दौरान सभी अधिकारी समन्वित तरीके से करें कार्य

सुकमा,18 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिस. एस ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्य के सुचारू संपादन हेतु नोडल अधिकारियों अधिकारियों की सोमवार को बैठक ली। कलेक्टर श्री श्री हरिस. एस ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी नोडल अधिकारी सौंपे गए दायित्वों को गंभीरतापूर्वक करेंगे। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत नाम निर्देशन, मतदाता सूची, मानवीय संसाधन की व्यवस्था पोस्टल बैलेट जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्य समय पर हो जाना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन के दौरान गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान कोई भी अधिकारी-कर्मचारी अनावश्यक अवकाश नहीं लेंगे। निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य सजगता एवं सक्रियतापूर्वक करेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को शासकीय कार्यालय में शासकीय कैलेण्डर, ऑफिसियल वेबसाईट से जनप्रतिनधियों के फोटोग्राफ्स हटाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान सभी अधिकारी समन्वित तरीके से कार्य करेंगे। स्थैतिक निगरानी दल, उडऩदस्ता दल, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन टीम के दल के कार्यों की लगातार मानिटरिंग करें। उन्होंने निर्वाचन सामग्री वितरण एवं मतदान दलों की रवानगी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ ही संवदेनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन तथा सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने वाहन की व्यवस्था ईटीपीबीएस संबंधित कार्य, वेबकास्टिंग, प्रशिक्षण, ईवीएम-वीवीपेट की उपलब्धता, सी-विजिल, मतदान सामग्री वितरण एवं मतदान दलों की वापसी, निर्वाचन के दौरान कंट्रोल रूम, चिकित्सकीय दल, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण, पेड न्यूज, मीडिया सेल के संबंध में जानकारी ली।

उन्होंने मतदान दलों के लिए रूट चार्ट तैयार करने के निर्देेश दिए, मतदान दलों को सामग्री वितरण एवं मतदान दलों की वापसी एवं नाश्ता व भोजन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान डीजे प्रतिबंधित रहेगा। राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र, रैली, आमसभा को अनुमति एक महत्वपूर्ण कार्य होगा, इसे समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री लक्ष्मण तिवारी, डीएफओ श्री अशोक कुमार पटेल, संयुक्त कलेक्टर श्री सूरज कश्यप सहित नोडल, सहायक नोडल अधिकारी सहित निर्वाचन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

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