सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को किया नोटिस जारी… याचिका पर सुनवाई 29 मई
News Edition 24 : छत्तीसगढ़ में इन दिनों ईडी की कार्यवाही जोरों पर है. कार्यवाही को लेकर जहाँ एक ओर कांग्रेस लगातार केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते आ रही है कि आने वाले विधान सभा चुनाव के चलते राजनीति से प्रेरित होकर यह कार्यवाही की जा रही है, वहीं आज कथित 2 हजार करोड़ रुपए की शराब गड़बड़ी के मामले में ईडी की कार्यवाही को प्रदेश के आबकारी सचिव निरंजन दास ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सचिव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ईडी की कार्यवाही गलत और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट में 29 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी, आबकारी सचिव की याचिका से पूर्व भी ईडी की कार्यवाही के खिलाफ आधा दर्जन लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं, उनकी याचिका पर 29 मई को ही सुनवाई होनी है. अब आबकारी सचिव दास की याचिका पर भी सुनवाई की वही तारीख दी गई है.
अन्य याचिकाकर्ताओं की तरह आबकारी सचिव दास ने भी याचिका में ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और ईडी के पीएमएलए के प्रावधानों को भी चुनौती दी है. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएल नरसिम्हा की पीठ ने याचिका मंजूर की, इसके साथ ही ईडी को 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. यही पीठ कारोबारी अरविंद सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करने वाली है, गौरतलब है कि कोर्ट 29 मई को ही कारोबारी अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी.