नियम कानून को दरकिनार कर बना रहे हैं प्रमाण पत्र श्रम पदाधिकारी…

अधिसूचना 2019 में नहीं हुआ है कोई संशोधन..

ऑफलाइन लेबर लाइसेंस बनाकर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं – चौरसिया..

बीजापुर–जिला प्रशासन के कार्यालय में नियम कानून को दरकिनार कर लेबर प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं श्रम विभाग के अधिकारी के द्वारा जो नियंता अधिसूचना 2019 में कोई संशोधन नहीं हुआ है । कि जो आवेदन ऑनलाइन लिए जाते थे वह ऑफलाइन लिए जाएं या प्रमाण पत्र बनाकर ठेकेदारों को दिया जाए । मिली जानकारी के अनुसार श्रम पदाधिकारी अशोक चौरसिया के द्वारा ऑफिस में ही लेबर प्रमाण पत्र बनाकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रहे है । राजस्व विभाग को नुकसान पहुचाया जा रहा है । इस बात की जानकारी के लिए जब संभाग कार्यालय जगदलपुर लेबर ऑफिसर से बातचीत की गई तो कई चीजें सामने आई जानकारी के अनुसार ठेकेदार के द्वारा लेबर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बीजापुर श्रम विभाग कार्यालय से की जाती है और प्रमाण पत्र जगदलपुर कार्यालय से उन्हें बीजापुर कार्यालय से ठेकेदारों को प्राप्त होती है । परंतु श्रम विभाग के अधिकारी खुद का जेब भरने व सरकार को नुकसान पहुंचाते हुए नियम विरुद्ध ऑफिस में बैठकर लेबर लाइसेंस बना रहे हैं । कई ठेकेदारों को उन्होंने अब तक आवेदन भी बना कर दिया है । जानकारी मिली है कि मोटी रकम लेबर लाइसेंस दे दिया है । जब इस बात की जांच पड़ताल की गई तो कई तथ्य सामने आए जिसमें सन 2016 से अब तक ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया होती रही है । परंतु 2019 से अधिसूचना में कोई संशोधन नहीं हुआ। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन ठेकेदारों के द्वारा नियम शर्तों पर की जाती है जो ऑनलाइन ही भरा जाता है । उसके बाद विभागीय कार्यालय से छानबीन के पश्चात आगे बढ़ाते हुए नियंता लेबर लाइसेंस प्रमाण पत्र बनाकर स्थानीय जिला को भेजा जाता है जहां से ठेकेदार को लेबर लाइसेंस प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है ।


बी .एस. बारिया श्रम पदाधिकारी जगदलपुर अवैध तरीके से लेबर प्रमाण पत्र अगर बनाया गया है तो उसकी शिकायत पर जांच होगी और राजस्व वसूली भी होगी जिला बीजापुर या किसी भी जिले से प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है । ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद ही प्रमाण पत्र बनते हैं ऑफलाइन की कोई प्रक्रिया नहीं है । अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है । मामले पर जल्द कार्यवाही होगी ।

Report Bijapur Bureau Nitin Rokde.

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