जीपी सिंह मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने मामले की केस डायरी की तलब….

बिलासपुर। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मामले की केस डायरी तलब की है। इस संबंध में कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस भी जारी किया है। जीपी सिंह ने गिरफ्तारी के बाद सुनवाई का मौका देने और अपना पक्ष रखने जमानत की मांग की है।

बता दें, EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद 18 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जिसके बाद उन्होंने अधिवक्ता आशुतोष पांडेय द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है।

जिसमें बताया गया है, कि EOW ने आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया है, जिसमें उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा पेश करने के लिए मौका नहीं दिया गया है। संवैधानिक अधिकार के तहत अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए जेल से बाहर आना आवश्यक है। इस मामले में सोमवार को जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, और मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने कहा है।

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