कर्मचारियों की अब 50% उपस्थिति होगी अनिवार्य, छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया नया आदेश…

रायपुर। राजधानी में मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ मंत्रालय (महानदी भवन) ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक 31 जनवरी 2022 से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 50% क्षमता के साथ कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

बता दें कि प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इसके पहले 10 जनवरी 2022 को मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन के लिए एक तिहाई उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को एक तिहाई के जगह अब से 50% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

जारी आदेश में यह कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के बचाय हेतु समस्त अधिकारी और कर्मचारी फेस मास्क का अनिवार्यतः उपयोग करें। इसके साथ ही संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक बसों के स्थान पर निजी अथवा विभागीय वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दें। अब भी महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।

Report Raipur Bureau-Joy Fernandes.

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