तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट रेप केस में अदाणी एयरपोर्ट्स लिमिटेड के मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी (सीएओ) गिरि मधुसूदन राव को अग्रिम जमानत दे दी. गिरि मधुसूदन राव को इस शर्त पर अग्रिम जमानत मिली कि उन्हें 20 से 30 जनवरी तक जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा. अग्रिम जमानत आदेश में मुख्य शर्तों में से एक तिरुवनंतपुरम जिले के थुंबा पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने गिरि मधुसूदन राव को पेश होना है. आदेश में यह भी कहा गया है कि गिरि मधुसूदन राव का मोबाइल फोन जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश किया जाए.
हालांकि, गिरि मधुसूदन राव ने हाई कोर्ट में कहा कि यह स्पष्ट होगा कि अगर उनकी व्हाट्सएप चैट की जांच की जाती है तो साफ हो जाएगा कि वह रेप में शामिल नहीं हैं, इसलिए मोबाइल फोन को तुरंत पुलिस अपने कब्जे में ले. गिरि मधुसूदन राव ने यह भी कहा कि मामले में पीड़िता के साथ उनके आपसी संबंध थे और वह अपनी मर्जी से उनके अपार्टमेंट में आई थीं. फिलहाल अदाणी एयरपोर्ट्स लिमिटेड के मुख्य हवाईअड्डा अधिकारी (सीएओ) गिरि मधुसूदन राव को सस्पेंड कर दिया गया है. अदालत ने आरोपी को तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रवेश नहीं करने और तिरुवनंतपुरम जिले को नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को जिला छोड़ने के लिए जांच अधिकारी से अनुमति लेनी होगी.