भिलाई। भिलाई टाउनशिप में फल-फूल रहे कब्जेदारों पर अब नकेल कसने की तैयारी हो गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने ठोस रणनीति बनाई है, जिससे सरकारी जमीन पर चल रही कब्जेदारों की सल्तनत उखड़नी तय है। बीएसपी प्रबंधन अतिक्रमण तोड़ू दस्ते के साथ पुलिस बल भी रखेगी। नियमित कार्रवाई पुलिस बल के साथ की जाएगी। तोड़फोड़ की कार्रवाई प्रवर्तन विभाग करेगा। पुलिस बल कार्मिकों की सुरक्षा में तैनात रहेगी। इससे कानूनी कार्रवाई में होने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
भिलाई स्टील प्लांट अपनी जमीन और मकान को कब्जेदारों से बचाने के लिए पुलिस बल का सहयोग जिला पुलिस से मांग रहा है। इसके लिए बकायदा एक पत्र नवंबर 2021 में ही लिखा गया है। भिलाई स्टील प्लांट के प्रवर्तन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि पुलिस से बल स्वीकृति का आदेश जारी होते ही इसे अमल में लाया जाएगा। बल का खर्च बीएसपी प्रबंधन उठाएगा।
संयंत्र की सुरक्षा के लिए सीआइएसएफ जवान तैनात हैं, उसी तर्ज पर बीएसपी की जमीन और मकान को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस बल का सहयोग लिया जाएगा। सबकुछ सही रहा तो इस दिशा में जल्द ही सकारात्मक परिणाम आएगा। इसके बाद सेक्टर एरिया से कब्जेदारों को खदेड़ने का अभियान युद्धस्तर पर शुरू हो जाएगा। अवैध रूप से बसती जा रही मार्केट को हटाया जाएगा।
सरकारी जमीन-मकान पर किया कब्जा तो तीन महीने की सजा
भिलाई स्टील प्लांट के प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कब्जा न करने की अपील की है। इसके लिए बकायदा कानूनी कार्रवाई व प्रावधान का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि सरकारी जमीन व मकानों में अवैध-जबरिया कब्जा करने पर तीन महीने की सजा हो सकती है। कब्जे की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की जा सकती है। अवश्यकता पड़ने पर न्यायिक अधिकारियों से अवैध/जबारिया कब्जे को खाली कराने का शिकायत कर सकते हैं। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर एरिया,मरौदा, नेवई, उमरपोटी, नेवईभाठा, कैंप, खुर्सीपार में भिलाई इस्पात संयंत्र, नगर सेवा विभाग के प्रवर्तन विभाग में लिखित शिकायत कर सकते हैं।
धारा 91 के तहत दर्ज होता है केस
सरकारी राजस्व भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा-91 में केस दर्ज होता है। जिसमें टैक्स का 50 गुना जुर्माना, 3 माह तक की सजा का प्रावधान है। राजस्व भूमि पर कब्जा करने की शिकायत मिलती है तो धारा 91 में केस दर्ज करता है। अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 145 के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आप विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत राहत की मांग कर सकते हैं, जिसके तहत अपनी संपत्ति से बेदखल व्यक्ति पिछले कब्जे और बाद में अवैध कब्जे को साबित करके अपना अधिकार वापस ले सकता है।
Report Raipur Bureau-Joy Fernandes.