बीजापुर जिला अंतर्गत तहसील उसूर के सम्पूर्ण क्षेत्र 14 जून तक कंटेनमेंट जोन घोषित

• सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन सहित सभा, रैली, जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित

बीजापुर । बीजापुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पाॅजीटिव्ह प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होनी वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन बीजापुर जिला अंतर्गत सभी ब्लाकों में कोरोना टेस्टींग एवं डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। जिसके रिपोर्ट से यह संज्ञान में आया है कि तहसील उसूर में कोरोना धनात्मक मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय हैै, तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है। जिससे बीजापुर जिला अंतर्गत तहसील उसूर के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करना आवश्यक हो गया है। कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल द्वारा तत्काल प्रभाव से जिले के उसूर ब्लाक के सम्पूर्ण क्षेत्र को आगामी 14 जून 2021 तक कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। 14 जून 2021 प्रातः 6 बजे तक बीजापुर जिले के तहसील उसूर की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। इस दौरान अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण सीमित समय के लिए किया जा सकेगा। उक्त अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। दुकानदार द्वारा 50 से 80 के बीच प्रतिदिन के लिए टोकन जारी किया जाए। हितग्राहियों-लाभार्थियों को राशन वितरण किया जाएगा। तहसील उसूर के सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक-फुटकर एवं ग्रासरी दुकानें बंद रहेगी, किंतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग एवं अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 9 बजे से प्रातः 9 बजे तक ही होगी। बीज, उर्वरक, कीटनाशन, कृषि यंत्रों एवं मरम्मत की दुकानें एवं गोदाम प्रातः 6 बजे से संध्या 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दुकान संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। फल-सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री तथा ग्रासरी की होम डिलिवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 5 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वालों, पिकअप, मिनी ट्रक या अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता के लिए दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आस-पास के क्षेत्रों में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलिवरी ब्वाय के माध्यम से उपरोक्त अवधि में होम डिलिवरी की जा सकेगी। स्थानीय आॅनलाईन शाॅप तथा ई-कार्मस सेवाओं यथा अमेजन, फ्लिपकार्ड इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलिवरी हेतु अनुमति होगी, किंतु शाॅप या स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे। उपरोक्ता अनुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि आनलाईन एप्प के द्वारा होम डिलिवरी की जा सकेगी। लेकिन ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाईनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित रेस्टोरेंट या होटलों को 30 दिवस के लिए सील कर दी जायेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड जांच कराने तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार होम डिलिवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में होम डिलिवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत् कार्यवाही कर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ ही दुकान को 30 दिवस के लिए सील कर दिया जायेगा। संबंधित नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी संबंधित ईलाके में स्थित प्रोविजन स्टोर या किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर या पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया में माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने या ठेले को जप्त करने अथवा अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी। पेट्रोल पंप सभी के लिए 24 घण्टे खोलने की अनुमति होगी। गैस एजेंसियों को उनके निर्धारित समय पर खोले जाने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसियां होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी। अत्यावश्यक परिवहन से संबंधित वाहनों हेतु ऑटो मोबाईल रिपेयर शाॅप, ऑटो पार्टस, गैरेज, टायर पंजर की दुकानें सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी। न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक एवं संध्या साढ़े 5 से संध्या 8 बजे तक होगी। पैट शाॅप एवं एक्वेरियम को केवल पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से साढ़े 6 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। इलेक्ट्रीशयन, प्लम्बर, एसी, कूलर एवं सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं की मरम्मत के लिए दुकानें प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि एसी, पंखे, कूलर की दुकानें विक्रय के लिए नहीं खोली जा सकेगी, परन्तु होम डिलीवरी की अनुमति होगी। औद्योगिक संस्थाओं एवं निर्माण ईकाईओं को अपने कैम्पस के भीतर श्रमिकों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योग संचालन मंे निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। किन्तु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लोक निर्माण विभाग, लोक यांत्रिकी विभाग, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किये जा रहे कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन कार्यों में कार्यरत मजदूर कार्य स्थल में रहकर कार्य संपादित करेंगे। तहसील उसूर अंतर्गत सभी बाजार, होटल एवं रेस्टोरेंट (होम डिलीवरी को छोड़कर), मैरिज हाल, माॅल, क्लब, स्वीमिंग पुल, सुपर मार्केट, कोचिंग क्लासेस, स्कूल एवं काॅलेज (स्कूल विद्यार्थियों के लिए), पान एवं सिगरेट ठेला, शराब दुकानें, सैलून, पार्क, चलित भोजनालय, ठेला, जिम, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। विवाह कार्यक्रम, अंत्येष्ठि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी संस्कारों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। तहसील उसूर क्षेत्रान्तर्गत सभा, रैली, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। पूर्व से ही विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी।
उपरोक्त अवधि में तहसील उसूर क्षेत्र के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकाॅम, पोस्टल सेवाएं, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयर हाउस गोदाम खोले जाने की अनुमति होगी। अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत् संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हे भी आपात स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी। उपरोक्त अवधि के दौरान को-मार्बिड, गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति होगी, किंतु सभी बैंक शाखाएं प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही संचालित की जा सकेगी। कोविड-19 गाईडलाइन का पालन करते हुए बैंक आम जनता के लिए खुले रहेंगे। उपरोक्त आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय लाॅकडाउन में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी-कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 4, आॅटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन मंे अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो-टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रायोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में तहसील उसूर से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, पोस्टल, टेलीकाॅम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों, चिकित्सकों एवं निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों, चिन्हांकित वालेटिंयर्स दशा मंे नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एसडीएम द्वारा भी पास जारी किये जायेंगे। बस्तर संभाग के पड़ोसी राज्य मंे कोविड के नये स्ट्रेन आने के कारण सड़क मार्ग से तहसील उसूर में आने वाले व्यक्ति का कोविड-19 जांच अनिवार्य होगा।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु तहसील उसूर के समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवर्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीज परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। टीकाकरण के विरूद्ध अफवाह फैलाने एवं कोरोना जांच में सहयोग नहीं करने वाले यात्रियों- व्यक्तियों के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जावेगी। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड-विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल -पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राॅम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसील कार्यालय, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों-कर्माचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। कोरोना से बचाव के शर्तों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के संचालन की अनुमति रहेगी। वन विभाग द्वारा संचालित कार्यों में संलग्न श्रमिकों को कार्य की अनुमति होगी। जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं-व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशों के तहत एक समय में अधिकतम 4 व्यक्तियों को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में केवल अस्पतला, क्लिनिक, दवा के दुकानें, पशुचारा से संबंधित दुकानें, पेट्रोल पम्प एवं होम डिलीवरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिल किया जाना संभव नहीं होने के कारण उक्त आदेश को एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट बीजापुर : नितिन रोकड़े

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