कोंडागांव: 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, इस दौरान क्या मिलेगी छूट : देखिये कलेक्टर आदेश का सारांश…

कोविड-19 के पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1327/रीडर/जि0दण्डा0/2021 कोण्डागांव दिनांक 04.05.2021 के माध्यम से कोण्डागांव जिले को दिनांक 16.05.2021 रात्रि 12.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए कोण्डागांव जिला में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।
कोण्डागांव जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुए सम्पूर्ण कोण्डागांव जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।
अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1327/रीडर/जि0दण्डा0/2021 कोण्डागांव दिनांक 04.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूॅ:-

  1. कोण्डागांव जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा।
  2. उपरोक्त दर्शित अवधि में कोण्डागांव जिले की सभी सीमायें पूर्णतः सील रहेगी।
  3. उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगीः-ं
  4. सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, माॅल, शो-रूम, मैरिज हाॅल, क्लब, सिनेमा हाॅल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
  5. जिले में संचालित समस्त शराब स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
  6. कोण्डागांव जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत् टोकन/आनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे एवं स्टाम्प वेण्डर, यााचिका लेखक कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति होगी। टेलीकाॅम संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक प्वांइट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत् रहेगी।
    स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।
    सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन एवं वैवाहिक कार्यक्रम इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल हाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।
    सभी प्रकार की मंडिया एवं सब्जी बाजार आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोदाम/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/ सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी।
    सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप एवं फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
    पण् होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि आनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटल एवं रेस्टोरेंट्स में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक आर्डर लेकर रात्रि 10.00 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित ढाबा में टेक-अवे की अनुमति होगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों, रेस्टोरेंट्स एवं ढाबा को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
  7. लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर अपरान्ह 02.00 बजे तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जायेगी।
  8. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोदाम तथा कृषि यंत्र/मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह 02.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।
  9. वाहन मरम्मत/पंचर सुधार, आटा-चक्की, फ्लोर मिल, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित ईकाईयों के संचालन हेतु अपरान्ह 05.00 बजे तक अनुमति रहेगी। वाहन विक्रय हेतु शो-रूम नहीं खुलेंगे किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशाॅप खुल सकेंगे।
  10. समस्त प्रकार एकल किराना/डेली नीड्स दुकानें, फल/सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध/दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें अपरान्ह 02.00 बजे तक खोली जा सकेगी किन्तु माॅल/ सुपरमार्केट/सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेगी। किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अथर्दण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जायेगी। संबंधित दुकानदार फल/सब्जी, अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री एवं किराना सामग्री/ग्राॅसरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
  11. दिनांक 24.05.2021 से कपड़ा दुकान, ज्वेलरी, फैंसी व बर्तन दुकान सप्ताह के दिन – सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं स्टेशनरी, मोबाईल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर, इलेक्ट्राॅनिक एवं प्रिटिंग प्रेस सप्ताह के दिन – गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार को प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
  12. जिले में चल रहे शासकीय/निजी निर्माण कार्य सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर मास्क तथा सैनेटाईजर का प्रयोग करते हुए कराये जा सकेंगे। निजी निर्माण कार्यों में नियोजित मजदूर/वाहन के लिए आवेदन देकर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पास प्राप्त किया जा सकेगा।
  13. निर्माण गतिविधियां संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर, प्लंबिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, ए.सी., कूलर संबंधी स्थानीय/एकल दुकानें रविवार को छोड़कर शेष सभी दिवस में अपरान्ह 02.00 बजे तक खोली जा सकेगी।
  14. ई-काॅमर्स एप्लीकेशन जैसे – अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कुरियर डिलीवरी अपरान्ह 05.00 बजे तक ही की जा सकेगी।
  15. थोक किराना/अनाज बाजार तथा आलू-प्याज विक्रेता अपरान्ह 02.00 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेंगे।
  16. को-माॅर्बिड/गर्भवती अधिकारी/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट आॅफिस, बैंको एवं बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था तथा मास्क व फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित संचालन की अनुमति होगी।
  17. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
  18. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे संध्या 07.30 बजे तक ही होगी।
  19. पैट शाॅप/एक्वेरियम को केवल पशुचारा विक्रय हेतु प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
  20. पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
  21. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी कोण्डागांव द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनेटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
  22. प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/ सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
  23. सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
  24. प्रतिदिन अपरान्ह 02.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाॅकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियां जैसे होटल/रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी तथा थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन एवं कंडिका 6 में उल्लेखित सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
  25. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन तथा दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
  26. उपरोक्त अवधि में बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कोण्डागांव जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप मान्य किया जायेगा। ई-पास हेतु श्री पवन कुमार प्रेमी, डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय कोण्डागांव, नोडल अधिकारी होंगे।
  27. कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/ विधिमान्य परिचय-पत्र या आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
  28. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
  29. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राॅम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।
  30. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवा के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वन विभाग द्वारा संचालित अति आवश्यक सेवाएं जैसे – वनोपज क्रय, भण्डारण, परिवहन, वनो में अग्निशमन सेवाएं, वन्य प्राणी संरक्षण संबंधी गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। उपरोक्त अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे।
  31. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
    इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
    यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।
    यह आदेश दिनांक 16.05.2021 रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 31.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक लागू होगा।

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