रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों हेतु कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरों एवएं पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराये गये आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा।
Raipur Bureau- Joy Fernandes