बस्तर में चिटफंड कंपनियों में निवेशकों के धन वापसी के लिए 6 अगस्त तक किए जा सकते हैं आवेदन…

जगदलपुर। चिटफण्ड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के धन वापसी कार्य के लिए 6 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला में चिटफण्ड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के धन वापसी कार्य के लिए निर्धारित प्रारूप में 2 से 6 अगस्त 2021 के मध्य जिला कार्यालय जिला बस्तर के कक्ष कमांक 17 (साख्यिकीय शाखा) में व समस्त जनपद पंचायतों में आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। अपर कलेक्टर अरविंद एक्का ने बताया कि अधिनियम की धारा 7 (2) तहत ऐसी वित्तीय स्थापना से निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से सोचे समझे तरीके से कार्य कर रही हैं और वह वित्तीय स्थापना निक्षेप की गई राशि को वापस नहीं करेगी। समक्ष अधिकारी ऐसे वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से कोई धन या अन्य संपत्ति की। जो या तो वित्तीय स्थापना के नाम से हो या किसी अन्य व्यक्ति या स्थापना का नाम से प्राप्त की गई अभिकथित है। यदि यह प्रगट होता है कि ऐसा धन या अन्य संपत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है या निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त नहीं है तो वित्तीय स्थापना या उक्त वित्तीय स्थापना के संप्रवर्तक, भागीदार निदेशक, प्रबंधक, सदस्य की ऐसी अन्य संपत्ति भी जैसी कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, कुर्की करते हुए अंतःकालीन आदेश पारित कर सकेगा और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवा सकेगा। समस्त निवेशकों को अपने निकटतम जनपद पंचायत में और जिला कार्यालय के सांख्यक़ीय शाखा में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है।

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